कोर्ट ने नगर निगम का 90.49 लाख रुपये कुर्क करने का दिया निर्देश, फर्म का भुगतान रोकने का मामला
वाणिज्यिक न्यायालय ने नगर निगम के 90.49 लाख रुपये कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एक फर्म के बांड पर न्यायालय ने यह आदेश पंजाब नेशनल बैंक को दिया है।
May 11, 2024, 12:45 IST
वाराणसी। वाणिज्यिक न्यायालय ने नगर निगम के 90.49 लाख रुपये कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एक फर्म के बांड पर न्यायालय ने यह आदेश पंजाब नेशनल बैंक को दिया है।
मेसर्स जेजे एंड कंपनी ने वर्ष 2008 से 2018 तक नगर निगम से टेंडर लेकर खडांने समेत अन्य काम कराए थे। नगर निगम की ओर से काम की गुणवत्ता को ठीक न बताते हुए फर्म का भुगतान रोक दिया गया था।
फर्म ने आर्बिट्रेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फर्म के पक्ष में अपना आदेश सुनाया। उसके आधार पर फर्म ने कामर्शियल अदालत की शरण ली। अदालत ने कहा कि नीचीबाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक में नगर निगम का खाता है। उस खाते में एक अरब 38 करोड़ 14 लाख 57 हजार रुपये से अधिक जमा हैं। फर्म को 90 लाख 49 हजार 313 रुपये भुगतान किया जाना है।