मोबाइल चोरी के आरोपित को मिली जमानत, 16 तीर्थयात्रियों से की थी ठगी

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए आंध्र प्रदेश के 16 तीर्थयात्रियों के मोबाइल चोरी के मामले में आरोपित गोविन्द श्रीवास्तव उर्फ दीपक को राहत मिल गई है। फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपित को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपित की पैरवी अधिवक्ता विकास सिंह, रविकांत विश्वकर्मा और अमनदीप सिंह ने की।
 

वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए आंध्र प्रदेश के 16 तीर्थयात्रियों के मोबाइल चोरी के मामले में आरोपित गोविन्द श्रीवास्तव उर्फ दीपक को राहत मिल गई है। फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपित को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपित की पैरवी अधिवक्ता विकास सिंह, रविकांत विश्वकर्मा और अमनदीप सिंह ने की।

अभियोजन के अनुसार, 28 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश से आए 16 तीर्थयात्रियों का दल काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचा था। इस दौरान आरोपित ने तीर्थयात्रियों को दर्शन-पूजन कराने का झांसा देकर उनके मोबाइल अपने पास रख लिए और उन्हें मंदिर में भेज दिया। जब वे वापस लौटे, तो आरोपित मोबाइल लेकर फरार हो गया था।

शिकायत मिलने पर चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने कैमूर, भभुआ (बिहार) निवासी गोविन्द श्रीवास्तव उर्फ दीपक की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी किए गए सभी 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।