बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कारावास, 63 हजार रुपये जुर्माना 

विशेष न्यायाधीश पाक्सो विनोद कुमार की अदालत ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 63 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि से 44 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 
 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो विनोद कुमार की अदालत ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 63 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि से 44 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 

विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल के अनुसार रामनगर की वादिनी 9 दिसंबर 2015 को तेरहवीं में खाना बनाने गई थी। उस दिन उसकी नतीनी घर में अकेली थी। इसी बीच आदमपुर कोनिया निवासी आरोपी सचिन मोदनवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

अदालत में सात गवाहों की गवाही हुई। आरोपी को पॉक्सो, मारपीट, धमकी समेत एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा।