वैवाहिक समारोह में लड़कियों से की छेड़छाड़ व मारपीट, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

 
वाराणसी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल महिलाओं एवं बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाले आरोपियों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश पास्को वाराणसी की अदालत ने मारपीट, छेड़छाड़ और लुटपाट करने के मामले में आधा दर्जन नामजद सहित अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। जिसके बाद बड़ागांव थाने की पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, बड़ागांव थानाक्षेत्र के बलुआ ग्राम प्रधान रामू गुप्ता के ओर से न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि बीते छह मई 2023 को पड़ोसी के लड़की की शादी में मेरे परिवार की महिलाएं और बच्चियां रिश्तेदार सभी शामिल थे। रात में द्वारचार के समय बिना निमंत्रण के आए किशन और अनिल अपने अन्य साथियों के साथ महिलाओं से अश्लील हरकतें करने लगे। 

इन सभी को तुरंत वहां से हटाया गया। जिसके कुछ देर बाद यह सभी अपने आधा दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ लाठी डंडे से लैस होकर घर मे घुसकर महिलाओं और बच्चियों से मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान आरोपी नाबालिग पुत्री को खींचकर ले गए और अश्लील हरकतें करने लगे। परिजनों और रिश्तेदारों की मदद से किसी तरह बीच बचाव किया। भागते समय हमलावर महिलाओं से सोने की चैन, लॉकेट और अन्य सामान छीनकर धमकी देते हुए भाग निकले।