नाबालिग लड़की को बहलाकर भगाने के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत, बड़ागांव थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
वाराणसी। एफटीसी कोर्ट (चौदहवां) मनोज कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाने के मामले में आरोपी को जमानत दे दिया। आरोपी रोहित कुमार पटेल, निवासी ग्राम पुवारी कला, छोटापुर, थाना बड़ागांव, को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह और अंकुर श्रीवास्तव ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी, जो हाईस्कूल में पढ़ती है, को रोहित कुमार पटेल (पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश उर्फ झुन्ना पटेल) ने 25 अगस्त 2024 को बहला-फुसलाकर घर से भगा लिया।
पीड़िता के पिता ने कई जगह तलाश की, जिसके बाद उन्हें फोन से जानकारी मिली कि आरोपी और उनकी बेटी न्यू अशोक नगर थाना, नई दिल्ली में हैं। वहां से वे अपनी बेटी को वापस लेकर आए और घटना की सूचना बड़ागांव थाने में दी।