जान से मारने की नियत से महिला पर फायरिंग करने वाले आरोपी की जमानत ख़ारिज, 6 वर्ष पुराना है मुकदमा

 
वाराणसी। रात के समय महिला को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज हो गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम) अवनीश गौतम की अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोधी वादिनी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, वरुण प्रताप सिंह व नदीम अहमद खान ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फूलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी। इसी बीच रात में 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर आई, तो देखा कि मोड़ पर पहले से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। 

उन्होंने महिला की गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ़ से घेर लिए। चारों के हाथों में असलहा था। मुझे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिससे मुझे व मेरे चालक को गोली लगी। जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग गये।