जमीन विवाद में गैर इरादतन हत्या, दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

 
वाराणसी। जमीन बंटवारे को लेकर पट्टीदार द्वारा की गई गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। खरगपुर, फूलपुर निवासी मोहन और उसके साले चिंतावनपुर निवासी विनोद को 10-10 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

मामला 12 मई 2009 का है, जब रामलाल राजभर ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश के चलते मोहन और विनोद ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर रामलाल के पिता पर लाठी-डंडों से हमला किया। घटना के समय रामलाल के पिता झांझौर तिराहे पर स्थित चाय की दुकान जा रहे थे। चीख-पुकार सुनकर रामलाल और उसका भाई श्यामलाल घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन हमलावर भाग निकले।

रामलाल अपने घायल पिता को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मोहन और विनोद को दोषी ठहराते हुए उन्हें कठोर सजा सुनाई।