श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में खुर्शीद आलम ने उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने दबोचा, टल गई सुरक्षा में बड़ी चूक
पुलिस के अनुसार, आरोपी खुर्शीद आलम (38 वर्ष), जो चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग का निवासी है, वह शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास ड्रोन कैमरा उड़ाता पाया गया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण उसे हिरासत में ले लिया गया और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि एक दिन पहले खुर्शीद आलम ने मंदिर के पास ड्रोन उड़ाया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते ड्रोन फूलमंडी रोड पर गिर गया था। पुलिस ने तब ड्रोन को बरामद कर लावारिस माल के रूप में दर्ज कर लिया था। जांच के क्रम में जब आरोपी ड्रोन की तलाश में आया तो पुलिस ने उसे मौके पर समझाने की कोशिश की कि मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद वह ड्रोन उड़ाने की जिद पर अड़ गया।
माननीय उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के पालन में पुलिस ने आरोपी खुर्शीद आलम को भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 126 और 135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही धारा 223 बीएनएस के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी में थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, एसआई उमेश चन्द्र विश्वकर्मा तथा उप निरीक्षक सुनील त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।