कबीर मठ महंत विवेक दास की जमानत ख़ारिज, 14 दिन की जेल
मामले में महिला ने थाने में केस नहीं दर्ज किए जाने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष के वकील ने मजबूत साक्ष्य पेश किए जज ने न्यायिक रिमांड पर महंत विवेक दास को जेल भेज दिया।
वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के एससी एसटी कोर्ट में जज अनिल कुमार पंचम में महिला की ओर से दायर परिवाद की सुनवाई की गयी। मार्च 2022 में दाखिल परिवाद में महिला ने कबीर मठ के महंत विवेक दास पर अश्लीलता का आरोप लगाया था। बताया कि वह कबीर मठ में गई थी और महंत ने साथियों की मौजूदगी में अश्लील टिप्पणी की।
कोर्ट ने महंत के खिलाफ वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया, लेकिन उसकी याचिका पर अग्रिम जमानत दे दी। तीन मई को अग्रिम जमानत अवधि समाप्त होने पर महंत विवेक दास कोर्ट पहुंचे और जमानत याचिका दायर की। उन्होंने बीमारी और हार्ट सर्जरी के चलते जमानत की गुहार लगाई। जज अनिल कुमार पंचम जमानत याचिका को रद्द करते हुए जमानत खारिज कर दिया कड़ी सुरक्षा के बीच महंत को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।