चाय पान विक्रेता की हत्या मामले में झुन्ना पंडित समेत 8 को आजीवन कारावास, 5 साल पहले रंगदारी के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर हुई थी हत्या 

 

वाराणसी। दुकान पर बैठे दिव्यांग चाय-पान विक्रेता दिलीप पटेल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने शातिर बदमाश झुन्ना पण्डित समेत आठ अभियुक्तों को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद अभियुक्त श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा को दोषी पाने पर प्रत्येक अभियुक्तों को आजीवन कारावास व साढ़े 86 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

वहीं साक्ष्य के अभाव में झुन्ना पंडित के माता पिता समेत 9 आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह, आलोक श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता नीरज कुमार राय एवं जसवंत पाण्डेय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन सितंबर 2019 को वादी प्रदीप पटेल ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका दिव्यांग बड़ा भाई दिलीप पटेल मड़वा गांव में चाय-पान की दुकान चलाता था। 

इस बीच तीन सितंबर 2019 को रंगदारी न देने और विरोध करने पर उसे खोजता हुआ उसके भाई के दुकान पर पहुंचा था। जहां उसके बारे पूछताछ की, इस पर जब उसके दिव्यांग भाई ने विरोध किया तो झुन्ना पंडित ने अपने साथी रवि पटेल के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही क्षेत्र में दहशत फैलाने की नियत से वहां अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। जिससे एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। 

इस मामले में मृतक चाय-पान विक्रेता के छोटे भाई प्रदीप पटेल की तहरीर पर लालपुर-पांडेयपुर थाने में इनामी बदमाश श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा समेत 18 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में विचारण के दौरान कुल 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया था। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी पाने पर सजा सुना दी।