गंगा में फेंकी पूजा सामग्री या घाट पर कपड़े धोया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जानिए नगर निगम का प्लान

 
वाराणसी। गंगा-वरुणा की स्वच्छता बनाये रखने के लिए नगर निगम अब कड़े रुख अपनाने की तैयारी में है। नगर निगम ने गंगा व अन्य सहायक नदियों की निर्मलता बनाए रखने के लिए अब गंगा में पूजा सामग्री अथवा अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। 

इसके साथ ही गंगा घाट पर कपड़ा धोने वालों के लिए भी नगर निगम ने जुर्माना निर्धारित किया है। गंगा घाट पर कपड़े धोने पर पकड़े जाने पर पहली बार पांच हजार, दूसरी बार दस हजार व तीसरी बार में 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार पूजा सामग्री व प्रतिमा विसर्जित करने दस हजार, नाली व सीवरेज बहाने वाले पर 25000 जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि गंगा में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी प्रकार गंगा में पूजा सामग्री, माला-फूल, दीया सहित अन्य सामग्री भी गंगा और वरुणा में नहीं प्रवाहित की जा सकती हैं। इसके साथ ही नगर निगम ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। 

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के तहत गंगा- वरूणा नदी गंदा करने पर अर्थदंड को अलग अलग राशि निर्धारित किया गया है। इस संबंध में लोगों जागरूक करने के लिए पंपलेट व पोस्टर बैनर लगाने का निर्णय लिया है।
-    डॉ० एनपी सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।

इतना लगेगा जुर्माना 

•    गंगा घाट पर कपडा धोने पर 5000 रुपये से 25000 रुपए।
•    पूजा सामग्री, कपड़े, शीशा की प्रतिभा विसर्जन करने पर 10,000
•    गंगा के किनारे घाटी पर मूत्र विसर्जन करने पर 1000
•    गगा के किनारे घाटी पर खुले में शौच करने पर 2000
•    भवन स्वामी द्वारा गंगा में नाली व सीवेज का प्रवाह करने पर 25000 रुपए
•    होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट द्वारा गगा में नाली व सीवेज का प्रवाह करने पर 100000।