मिर्जामुराद में दलित युवक की पिटाई, पत्नी की शिकायत पर दो के खिलाफ एससी/एसटी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
दलित भुक्तभोगी की पत्नी मुन्नी देवी ने सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के समक्ष शिकायती पत्र देकर बताया कि उन्हीं के गांव के दो व्यक्ति रामबाबू राजभर व गोलू राजभर पुरानी रंजिश को लेकर गांव में ही ट्यूबेल की निकट हमारे पति उमाशंकर धरिकार को जाति सूचक गाली देते हुए, लात घुसो से मारपीट कर सड़क पर उठा कर पटक दिये। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी भी दिये। मारपीट के दौरान पति का दाहिना पैर का कूल्हा टूट गया है।
महिला की शिकायत पर सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब ने सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत करने के आदेश दिया। मिर्जामुराद पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 352, 115(2), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 (संसोधित 2015) की धारा 3(1)द, व 3(1)घ के तहत मामला दर्ज कर लिया है।