भाजपा नेता हत्याकांड में शामिल आरोपित को कोर्ट से मिली जमानत, डेढ़ वर्ष पहले मुठभेड़ में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या में शामिल आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित राहुल सोनकर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मो० आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह ने 16 अक्टूबर 2022 को चार दिन पूर्व शिवपुरवां, जयप्रकाश नगर में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त को सनबीम लहरतारा के आगे रेलवे क्रासिंग के पास से मुठभेड़ कर दो आरोपियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। तलाशी में उनके पास से मोटर साइकिल, तमंचे, कारतूस, मोबाइल व 2520/- रुपए बरामद हुआ।
पुलिस की पूछताछ में एक ने अपना नाम राहुल व दूसरे ने पवन बताया। उन्होंने भाजपा नेता हत्याकांड में शामिल होने की बात भी स्वीकार की। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।