वाराणसी : सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी रंजन गोडसौरा की जमानत अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने डीजीसी क्रिमिनल - आलोक शुक्ला और अधिवक्ता निशा चक्रवाल की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 
 

वाराणसी। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी रंजन गोडसौरा की जमानत अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने डीजीसी क्रिमिनल - आलोक शुक्ला और अधिवक्ता निशा चक्रवाल की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

आरोप है कि 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर पार्टी वाले दिन सभी दोस्त मनोरथपुरी कॉलोनी बी ब्लाक अजय उराव के किराये के मकान में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान तीन आरोपियों रोशन हसंदा, आलोक और रंजन गोडसौरा ने नशे की हालत में महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एक आरोपी ने पीड़िता को पहले नशीली सिगरेट दी, जिसके बाद वे अपने होश में नहीं रही, जिसका फायदा उठाकर तीनों से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को जब हल्का होश आया तो उसे दुष्कर्म का पता चला। 

अदालत ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद फैसला लिया कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि जमानत प्रार्थना पत्र गुणहीन है और खाारिज किये जाने योग्य है। इसलिए आरोपी रंजन गोडसौरा की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

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