वाराणसी : नहीं चलेंगी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, डीलरों पर कार्रवाई, सड़क पर खड़े वाहनों से हादसे हुए तो थानेदार होंगे जिम्मेदार
वाराणसी। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का संचालन सड़कों पर प्रतिबंधित किया जाएगा। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बेचने वाले डीलर भी कार्रवाई की जद में आएंगे। सड़क पर खड़े वाहनों से हादसे हुए तो संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शनिवार को राजपत्रित अधिकारियों संग समीक्षा मीटिंग में निर्देश दिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, यातायात प्रबंधन और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
दो माह से अधिक समय से लंबित मामलों की विवेचना करेंगे डीसीपी
बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि दो माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा डीसीपी स्तर पर की जाए। जांच की प्रगति की नियमित निगरानी हो और आवश्यक होने पर ही विवेचना अवधि बढ़ाई जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी ‘यक्ष एप’ और ‘ई-साक्ष्य एप’ के माध्यम से मामलों से जुड़ा डेटा व्यवस्थित रूप से अपडेट रखें।
महिला सुरक्षा पर सख्त रूख
महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस आयुक्त ने सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए और हर मामले में त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिशन शक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए।
बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर की सड़कों का उपयोग केवल आवागमन के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि सड़कों पर न होने दी जाए। मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग रोकने, अवैध कट बंद कराने और गलत दिशा से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए और यदि कोई डीलर नई गाड़ी बिना नंबर प्लेट के बेचता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सड़क पर खड़े वाहनों से हादसे हुए तो जिम्मेदार होंगे थानेदार
पुलिस आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सड़क पर खड़े वाहनों के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। वाहनों की सड़क पर पार्किंग न होने दें। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी शहर का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।
बारातों से न प्रभावित हो यातायात
बैठक में बारात व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बारात के दिन यातायात निरीक्षक रात 9 बजे से 11 बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर व्यवस्था का जायजा लें। बारात घरों में वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही कराई जाए। साथ ही सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से में ही बारात संचालित हो, ताकि यातायात बाधित न हो।
रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो डीजे संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उपकरण जब्त किए जाएं। इसके अलावा मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
नाव संचालन में सुरक्षा मानकों का कराएं पालन
नाव संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों को लेकर भी पुलिस आयुक्त ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाविकों के साथ व्यापक स्तर पर बैठक आयोजित कर उन्हें सभी सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाए। घाटों पर माइक से लगातार घोषणा कराई जाए कि सभी यात्री लाइफ जैकेट पहनें और किसी भी स्थिति में नावों में ओवरलोडिंग न होने दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों की नावों को सीज करने की कार्रवाई की जाए।
तस्करी पर रोक को उठाएं प्रभावी कदम
इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने पशु तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल कार्रवाई कर तस्करों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बैठक में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।