वाराणसी : अवैध निर्माण पर VDA की सख्त कार्रवाई, जोन 1 और 2 में कई निर्माण सील, मचा हड़कंप
वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को व्यापक कार्रवाई की। उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमों ने जोन-1 और जोन-2 में बिना स्वीकृत मानचित्र या स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया। सभी सील की गई संपत्तियों को संबंधित थानों की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है।
जोन-1 अंतर्गत वार्ड सिकरौल में की गई कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम ने दो स्थानों पर अवैध निर्माण को सील किया। पहली कार्रवाई मनीष त्रिपाठी एवं सुषमा शर्मा द्वारा गिलट बाजार स्थित राजराजेश्वरी नगर, शिवपुर में किए जा रहे निर्माण पर की गई। मकान संख्या एस-1/4-3-3ए के उत्तर सटे लगभग 334 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जी+1 तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के सेंटरिंग सहित निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(2) के अंतर्गत अवैध घोषित करते हुए सील कर दिया गया।
दूसरी कार्रवाई विद्या सिंह, पत्नी शिव स्वार्थ सिंह द्वारा मौजा चुप्पेपुर, राजराजेश्वरी नगर में किए जा रहे निर्माण पर हुई। संबंधित पक्ष द्वारा ऑनलाइन मानचित्र संख्या VDA/SA-BP/24-25/1624 के अंतर्गत जी+3 की स्वीकृति ली गई थी, लेकिन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आंशिक भाग में जी+2 का निर्माण किया जा रहा था। बिना अनुमति विचलन पाए जाने पर इस निर्माण को भी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सील कर दिया गया। मौके पर सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी सौरभ जोशी, अवर अभियंता रोहित कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
वहीं जोन-2 अंतर्गत वार्ड सारनाथ में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। प्रियंका यादव द्वारा गौतम बुद्ध नगर कॉलोनी, सारनाथ में बिना नक्शा स्वीकृत कराए लगभग 105 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस बल के सहयोग से सील की कार्रवाई की गई। मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता वर्तिका दुबे, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।