वाराणसी : बेवक्त, बेवजह शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे बड़े वाहन, यातायात पुलिस ने सख्त किए नियम

शहर में बड़े वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब बेवजह और बेवक्त बड़े वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 

वाराणसी। शहर में बड़े वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब बेवजह और बेवक्त बड़े वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गैस सिलेंडर लदे ट्रक, हाईड्रा, हाईवा, डंपर, जेसीबी, क्रेन सहित अन्य भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को निर्धारित समय और प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही भारी वाहनों को शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों में प्रवेश के लिए एडीसीपी ट्रैफिक से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षित यात्रा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें चालकों से अपनी लेन में चलने, ओवरटेकिंग से बचने, लो-बीम लाइट का प्रयोग करने, अत्यधिक कोहरे में लेन मार्किंग (सफेद पट्टी) का सहारा लेने, फॉग लाइट व डी-फॉगर का उपयोग करने तथा वाहन मोड़ने से पहले इंडिकेटर देने की अपील की गई है। ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने, वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखने और पार्किंग के अलावा कहीं भी वाहन न रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा नींद, थकान या नशे की हालत में वाहन न चलाने, कोहरे में हॉर्न का उचित उपयोग करने, चलते वाहनों में हैजर्ड लाइट (चारों इंडिकेटर) न जलाने और वाहन खराब होने की स्थिति में हैजर्ड लाइट जलाने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल रूम (मोबाइल: 917839856994), ट्रैफिक हेल्पलाइन (917317202020) तथा 112 व 108 टोल फ्री नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।