वाराणसी रिंग रोड पर रात में यातायात रहेगा बंद, 30 सितंबर तक लागू रहेगी नई व्यवस्था
वाराणसी। वाराणसी रिंग रोड फेज-II के निर्माण कार्य को गति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने महत्वपूर्ण यातायात व्यवस्था लागू की है। इसके तहत रिंग रोड फेज-II, पैकेज-II के संदहा–रेवसा खंड में दोनों कैरिजवे पर प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
एनएचएआई के अनुसार, गंगा पुल के लेफ्ट हैंड साइड (एलएचएस) कैरिजवे पर शेष निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को सुरक्षित और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राइट हैंड साइड (आरएचएस) कैरिजवे का उपयोग भारी निर्माण मशीनों, उपकरणों और निर्माण सामग्री के आवागमन के लिए किया जा रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल पर सामान्य यातायात संचालित करना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से संदहा–रेवसा खंड के एलएचएस और आरएचएस दोनों कैरिजवे पर प्रतिदिन रात्रिकालीन ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
एनएचएआई ने सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान इस मार्ग का उपयोग करने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन एवं यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। साथ ही परियोजना स्थल पर तैनात अधिकारियों और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया गया है।
प्राधिकरण का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था निर्माण कार्यों को सुरक्षित, सुचारु और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद रिंग रोड पर यातायात और अधिक सुगम होने के साथ क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।