वाराणसी : राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.68 लाख से अधिक वाद सुलझे, 18.27 करोड़ रुपये की वसूली
वाराणसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज संजय शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करने पर जोर देते हुए कहा कि लोक अदालत आमजन को त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा सामाजिक शांति को बढ़ावा मिलता है।
जिला जज ने कहा कि लोक अदालत न्यायिक प्रणाली का एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जो न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है। उन्होंने इसे आपसी समझ और समाधान का मंच बताते हुए न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक बताया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अनिरुद्ध कुमार तिवारी, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी सत्यानंद उपाध्याय, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अनिल कुमार शुक्ल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीएम बी.एन. सिंह सहित सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालय एवं प्रशासन के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 4,68,913 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 18,27,08,023.48 रुपये की वसूली की गई। जनपद न्यायालय स्तर पर कुल 31,965 वादों का निस्तारण हुआ। इनमें दीवानी (सिविल) के 144 वाद, पारिवारिक मामलों के 65 वाद तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 53 वाद शामिल रहे, जिनमें बीमा कंपनियों द्वारा पीड़ित पक्षकारों को 2,28,99,600 रुपये की धनराशि दिलाई गई।
फौजदारी मामलों में कुल 31,057 वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें अर्थदंड के रूप में 20,11,063 रुपये की वसूली हुई। एनआई एक्ट के 154 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंकों और संचार विभाग से संबंधित प्री-लिटिगेशन स्तर पर 2,284 मामलों में समझौता हुआ, जिससे 10,03,26,586 रुपये की वसूली सुनिश्चित हुई। प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा 4,36,948 वादों का निस्तारण कर 12,04,20,387 रुपये की वसूली के लिए समझौता किया गया। श्रम विभाग के 23 मामलों में 38,54,280 रुपये की वसूली तय हुई।
लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में वादकारियों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। साथ ही जिला व केंद्रीय कारागार वाराणसी के बंदियों एवं बाल संप्रेक्षण गृह तथा आफ्टर केयर होम रामनगर के संवासियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। अंत में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार ने लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वादकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।