वाराणसी : निजी जमीन पर वाहन स्टैंड खोलने के लिए लेनी होगी परमिशन, नगर निगम करेगा जांच
वाराणसी। लोगों को अपनी निजी जमीन अथवा भवन में वाहन स्टैंड खोलने के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति वाहन स्टैंड संचालित करने वालों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से इसके लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन के तहत अब निजी जमीन पर वाहन स्टैंड संचालित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति के संचालित होने वाले वाहन स्टैंड पूर्ण रूप से अवैधानिक माने जाएंगे। वहीं संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में यदि कोई भी नागरिक अपने भवन/ भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हो या करना चाहता हो तो उसे नगर निगम के राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय में भूतल पर कक्ष संख्या-31 में स्थित राजस्व विभाग में सम्बन्धित ठेका लिपिक से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति हेतु आवेदन करना होगा।
नगर निगम प्रशासन की ओर से जिसे वाहन स्टैंड संचालित करने हेतु अनुमति दी जाएगी, वही स्टैंड चला सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हुआ पाया जाएगा तो संचालक एवं भू-स्वामी के विरूद्ध नगर निगम की सुसंगत धाराओं सहित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक एवं भू-स्वामी की होगी।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने दो अप्रैल को अपराह्न डेढ़ बजे नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई है। इसमें प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वाले संचालक उपस्थित होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वाराणसी नगर निगम सीमा में संचालित करने वाले सभी प्राइवेट वाहन स्टैंड के संचालक इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।