वाराणसी : नगर निगम ने शुरू किया एआई चैटबॉट, घर बैठे जमा होगा टैक्स

डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देते हुए वाराणसी नगर निगम ने शहर के लाखों भवन स्वामियों के लिए संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। अब नागरिक घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से गृहकर, जलकर और सीवरकर का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा का शुभारंभ शनिवार को मैदागिन स्थित टाउनहाल भवन में आयोजित नगर निगम सदन की बैठक के दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बटन दबाकर किया।
 

वाराणसी। डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देते हुए वाराणसी नगर निगम ने शहर के लाखों भवन स्वामियों के लिए संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। अब नागरिक घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से गृहकर, जलकर और सीवरकर का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा का शुभारंभ शनिवार को मैदागिन स्थित टाउनहाल भवन में आयोजित नगर निगम सदन की बैठक के दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बटन दबाकर किया।

इस नई व्यवस्था के साथ वाराणसी, एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए संपत्ति कर भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। नगर निगम की इस पहल से करीब 2.33 लाख भवन स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें कर जमा करने के लिए निगम कार्यालय जाने या लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, करदाता अपने मोबाइल से 86018 72601 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से केवल “Hi” संदेश भेजकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद एआई आधारित चैटबॉट आवश्यक निर्देश देगा और कुछ ही क्षणों में संबंधित संपत्ति का कर विवरण मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। उपभोक्ता उसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन भुगतान कर रसीद भी तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि करदाताओं को समय से कर जमा करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, ऑनलाइन भुगतान करने वाले भवन स्वामियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल 12 प्रतिशत तक की राहत का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पद्म पुरस्कार से सम्मानित नागरिकों को गृहकर, जलकर और सीवरकर में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल से 6 मई के बीच कर जमा करने वाले करदाताओं की छूट राशि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित कर दी जाएगी। उन्होंने सभी भवन स्वामियों से समय रहते कर भुगतान कर इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।