वाराणसी में स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नहीं होंगी शराब व तम्बाकू की दुकानें, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में सीपी का निर्देश
बैठक में विभिन्न सुरक्षा उपायों जैसे कि स्कूल परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और साइबर सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों और स्टाफ को आनलाइन खतरों से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विचार किया गया। उक्त बैठक में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ० दीपक मधोक, अध्यक्ष राहुल सिंह, सचिव पुष्पा अग्रवाल, उपाध्यक्ष पंकज राजगड़िया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सीपी ने निर्णय लिया कि स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार से शराब, पान, गुटखा, सिगरेट आदि की दुकानें नहीं होंगी। यदि स्कूलों के आस पास इस तरह की दुकानें देखी जाएंगी, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।
इसके साथ ही स्कूलों के आसपास एंटी-रोमियो स्क्वॉड सक्रिय रहेगी। स्कूल के समय पर यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु होगी यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। जिससे बच्चों और आमजनों को ट्रैफिक की कोई समस्या न झेलनी पड़े।
यातायात नियमों के क्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही होगी। स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं नहीं है। इसके साथ ही स्कूल की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।