वाराणसी : बिना नक्शा पास कराए ही चल रहा था लॉन और बैंक्वेट हॉल, विकास प्राधिकरण ने किया सील
वाराणसी। जोन-1 वार्ड शिवपुर में बिना नक्शा, ले-आउट पास कराए लॉन और बैंक्वेट हॉल का संचालन किया जा रहा था। सूचना के बाद पहुंचे विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल ने उसे सील कर दिया। कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही।
शिवपुर के दान्दुपुर रिंग रोड स्थित गरूड़ लॉन एवं बैंक्वेट हॉल, जो धीरज सिंह (पुत्र इंद्रजीत सिंह) द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 4125 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27, 28(1) व 28(2) के तहत सील कर दिया गया। यह भवन भूतल पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। सीलिंग की यह कार्रवाई संबंधित थाना अधिकारियों की अभिरक्षा में संपन्न हुई।
इस मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। विकास प्राधिकरण ने आमजन से अपील किया कि केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, ऐसे अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।