वाराणसी : अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण सख्त, कई भवन सील, पुलिस करेगी निगरानी 

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को जोन-4 और जोन-2 की प्रवर्तन टीमों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वार्ड भेलूपुर और सारनाथ में अवैध रूप से बन रहे भवनों को सील कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया। वहीं अवैध निर्माणकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई। 
 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को जोन-4 और जोन-2 की प्रवर्तन टीमों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वार्ड भेलूपुर और सारनाथ में अवैध रूप से बन रहे भवनों को सील कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया। वहीं अवैध निर्माणकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई। 

वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत, मंजू शर्मा और आकाश शर्मा द्वारा ब्रह्मानंद नगर कॉलोनी के पास अराजी नंबर 796 पर 35X50 वर्गफीट क्षेत्रफल में भूतल और (जी+1) तल का निर्माण पूर्ण किया गया था। इसी प्रकार, विनीता तिवारी ने वार्ड-भेलूपुर के पुष्कर तालाब मोहल्ले में 20X35 वर्गफीट क्षेत्रफल में (1) तल का निर्माण कराया। दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माण जारी रहने पर आज इन अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अभियंता आर.के. सिंह मौजूद रहे।

इसके अलावा, वार्ड-सारनाथ में दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा बुध्य नगर कॉलोनी, गंज परशुरामपुर नाले के पास 40X60 वर्गफीट क्षेत्रफल में भूतल और (जी+1) तल पर निर्माण पूरा किया गया था। इसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी होने के बावजूद, निर्माण कार्य जारी रहा, जिस पर आज इसे सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।