वाराणसी विकास प्राधिकरण ने प्लाटिंग पर चलवाया बुलडोजर, अवैध निर्माण किया सील 

विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रवर्तन दल ने मंगलवार को दो बीघा प्लाटिंग ध्वस्त करा दी। वहीं बिना नक्शा ले आउट हो रहे निर्माण को सील करा दिया। इससे निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 
 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रवर्तन दल ने मंगलवार को दो बीघा प्लाटिंग ध्वस्त करा दी। वहीं बिना नक्शा ले आउट हो रहे निर्माण को सील करा दिया। इससे निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

नगवां वार्ड के  कंदवा रोड अंतर्गत 2 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसकी शिकायत पर प्रवर्तन दल मंगलवार को मौके पर पहुंचा और प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं भेलुपुर वार्ड के प्लाट नबर-26 ताराधाम कालोनी, महमूरगंज में ऋषि जायसवाल व सुषमा सिंह पत्नी शशिकान्त सिंह वगैरह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 28x50 वर्गफीट के भूखण्ड पर पूर्व में निर्मित जी+3 तलों के ऊपर चतुर्थ तल पर स्लैब कास्टिंग हेतु सटरिंग का कार्य किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गयी थी। 

वर्तमान में स्थल पर पक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत 28x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+4 तलों का निर्माण पूर्ण कर अनधिकृत रूप से प्लैटों का क्रय विक्रय किया जा रहा था, अतः अवैध निर्माण को नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28(क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत सील किया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता आरके सिंह मौजूद रहे।