वाराणसी विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 30 बीघा में फैली अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन–1 और जोन–4 में व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत कुल लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 200 अवैध प्लाट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
 

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन–1 और जोन–4 में व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत कुल लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 200 अवैध प्लाट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जोन–1 में शिवपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
जोन–1 के अंतर्गत वार्ड शिवपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। मौजा पुरारघुनाथपुर में मस्जिद के उत्तर-पश्चिम स्थित भूमि पर राकेश उपाध्याय द्वारा लगभग 5 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। वहीं, आयर बाजार से पहले गहनी क्षेत्र में पियूष यादव के पास रंजीत सिंह द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। दोनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के तहत सूचना (एनाउंसमेंट) देने के उपरांत दिनांक 19 दिसंबर 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जोन–4 के नगवां क्षेत्र में 20 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
जोन–4 के अंतर्गत वार्ड नगवां क्षेत्र के मौजा बेटावर में प्राथमिक विद्यालय के पास दुर्गा प्रसाद तिवारी, अजय मिश्रा एवं नागेन्द्र सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा लगभग 20 बीघा भूमि में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इस प्रकरण में भी धारा–27 के अंतर्गत आवश्यक सूचना देने के बाद 19 दिसंबर 2025 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न की गई।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और संजीव कुमार, अवर अभियंता रोहित तथा आदर्श निराला मौके पर उपस्थित रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की।

आम जनता के लिए आवश्यक सूचना और अपील
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने विकास क्षेत्र में सम्मिलित 215 नए ग्रामों के संदर्भ में आम जनमानस से अपील की है कि भूमि क्रय करने से पूर्व उसका लैंडयूज अवश्य जांच लें, जो आवासीय होना अनिवार्य है। साथ ही प्लाट तक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना आवश्यक है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्लाटिंग एवं विक्रय केवल लेआउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाए।

बिना स्वीकृति निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई
उपाध्यक्ष महोदय ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट वाले प्लाट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।