वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 4 बीघा प्लाटिंग कराया ध्वस्त, अवैध रूप से बन रहा रेस्टोरेंट सील 

अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को चार बीघा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं अवैध रूप से बनवाए जा रहे रेस्टोरेंट और अवैध निर्माण को सील करवा दिया। कार्रवाई से खलबली मच गई। 
 

वाराणसी। अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को चार बीघा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं अवैध रूप से बनवाए जा रहे रेस्टोरेंट और अवैध निर्माण को सील करवा दिया। कार्रवाई से खलबली मच गई। 

सारनाथ वार्ड के सिंहपुर अरिहंत नगर कॉलोनी में लगभग 3 बीघा और मौजा गंज में अज्ञात की ओर से एक बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर वीडीए प्रवर्तन दल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहीं जेसीबी से अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता जेपी गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 


                                                                                                                                                                                      
वार्ड नगवां के अंतर्गत अनुराग द्वारा अस्सी नगवॉ योग सेंटर के उत्तर वार्ड-नगवॉ में गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर लगभग 45x25 वर्गफीट के क्षेत्रफल में स्टील स्ट्रक्चर पर रेस्टोरेन्ट के लिए नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य काय जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 45x25 वर्गफीट में क्षेत्रफल में रेस्टोरेन्ट के लिए नींव एवं दीवार का निर्माण कार्य किए जाने पर अनाधिकृत निर्माण को सील कर निगरानी के लिए पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया। 

इसके अलावा रामनगर वार्ड के मुगलसराय थाना के मौजा-डहिया (पेट्रोल पंप के पास) रामचन्द्र यादव की ओर से लगभग 40'0" X 30'0" भू-क्षेत्रफल में भूतल पर आरसीसी कालम खड़े कर शटरिंग का कार्य किए जाने पर पक्ष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27. 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी। पक्ष की ओर से प्रश्नगत स्थल (आराजी संख्या 178, मौजा-डहिया, परगना-राल्हूपुर, वार्ड-रामनगर, चन्दौली पर शमन मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया था, प्रस्तुत शमन मानचित्र पर आपत्तियां लगाई गईं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया गया। इस पर निर्माण को सील कर दिया गया।