वाराणसी में अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो अवैध निर्माण ध्वस्त, दो सील 

विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल ने बुधवार को चार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। दो अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। वहीं दो अवैध निर्माण सील कर दिए गए। कार्रवाई के बाद निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई। 
 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल ने बुधवार को चार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। दो अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। वहीं दो अवैध निर्माण सील कर दिए गए। कार्रवाई के बाद निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई। 

वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत मौजा-कोटवा में शैलेश उपाध्याय द्वारा बिना स्वीकृत लेआउट के 6 बीघे में अवैध प्लाटिंग कराई जा रही थी। विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल ने उसे ध्वस्त करा दिया। जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश की निगरानी में कार्रवाई की गई। इसी तरह वार्ड-दशाश्वमेध के मौजा-मोहनसराय में गीता देवी द्वारा बिना स्वीकृति जी+4 मंजिल भवन का निर्माण किया गया था, जबकि नियमानुसार केवल जी+3 मंजिल की अनुमति थी। नियमों के उल्लंघन पर भवन का टॉप फ्लोर (चौथा तल) ध्वस्त कर दिया गया। उपविधि-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के अनुसार अब भवन स्वामी जी+3 मंजिल के लिए मानचित्र स्वीकृति ले सकती हैं।

वार्ड-रामनगर स्थित शिव बिहार कॉलोनी में कृष्ण सिंह पुत्र मुरली सिंह द्वारा 50x60 वर्गफीट भू-क्षेत्रफल में जी+1 तलों का अवैध निर्माण किया गया था। बिना मानचित्र स्वीकृति कराए गए इस निर्माण को अधिनियम की धारा 27(1) के तहत सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं वार्ड-शिवपुर में कैलाश सोनकर व पप्पू सोनकर द्वारा 167 वर्गमीटर क्षेत्र में बीजी तल का निर्माण किया गया था। बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए गए इस निर्माण को सील कर दिया गया।