वाराणसी : दहेज हत्या केस में पति और सास को उम्रकैद, अदालत ने लगाया जुर्माना
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए पति जितेंद्र कुमार और उसकी मां फूलमती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र निवासी वादी रमेश भारतीय द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। रमेश भारतीय ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बड़ी बहन शारदा की शादी मई 2017 में बलिया जिले के नरही चौरा निवासी जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर शारदा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट में बताया गया कि शारदा अपने पति जितेंद्र और सास फूलमती के साथ वाराणसी की पुलिस लाइन खजुरी स्थित सरकारी आवास में रहती थी। ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर शारदा के साथ आए दिन गाली-गलौज की जाती थी और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। लगातार हो रही प्रताड़ना से शारदा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी।
अभियोजन के अनुसार, 9 अक्तूबर 2021 की सुबह शारदा के पति जितेंद्र और सास फूलमती ने मिलकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि इस घटना में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। घटना की सूचना मिलने पर वादी रमेश भारतीय खजुरी कॉलोनी स्थित घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बहन का जला हुआ शव पड़ा देखा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति और सास को दोषी करार दिया।