वाराणसी : 22.40 लाख लेकर नहीं दी जमीन, धोखाधड़ी का केस दर्ज

भेलूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली कुसुमलता त्रिपाठी ने न्यायालय के आदेश पर शाइन सिटी प्रोजेक्ट के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वर्ष 2018 में खजूरी (मिर्जामुराद) क्षेत्र में 4000 वर्गफीट जमीन बुक कराने के नाम पर उनसे 22.40 लाख रुपये लिए गए, लेकिन आज तक जमीन का बैनामा नहीं किया गया।
 

वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली कुसुमलता त्रिपाठी ने न्यायालय के आदेश पर शाइन सिटी प्रोजेक्ट के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वर्ष 2018 में खजूरी (मिर्जामुराद) क्षेत्र में 4000 वर्गफीट जमीन बुक कराने के नाम पर उनसे 22.40 लाख रुपये लिए गए, लेकिन आज तक जमीन का बैनामा नहीं किया गया।

कुसुमलता का कहना है कि शाइन सिटी के निदेशक आसिफ नसीम और राशिद नसीम ने उनसे संपर्क कर प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया था। दोनों ने परियोजना का आकर्षक प्रस्ताव दिखाते हुए उन्हें निवेश के लिए राजी किया। तय राशि 22,40,000 रुपये कुसुमलता और उनके पति नागेश कुमार त्रिपाठी ने भुगतान कर दिया। लेकिन जमीन का बैनामा न कराने पर जब उन्होंने पैसा वापस मांगा, तो कंपनी के निदेशकों ने ना तो जमीन दी और ना ही राशि लौटाई।

जब कई बार मांग के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, तो कुसुमलता ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के निर्देश पर भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा ने पुष्टि की कि अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब दस्तावेजों की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मामला गंभीर है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।