यूपी-बिहार बॉर्डर नरही में अवैध वसूली में एसओ समेत तीन पुलिसकर्मी हुए थे गिरफ्तार, कोर्ट ने की जमानत ख़ारिज

 
वाराणसी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम रजत वर्मा की कोर्ट में गुरुवार को  बलिया नरही  थाना क्षेत्र स्थित चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करने के मामले के आरोपी पूर्व एसओ पन्नेलाल समेत तीन की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कोर्ट में आरोपितों की जमानत अर्जी पर अभियोजन की ओर से एडीजीसी आलोक श्रीवास्तव व विनय सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार, नरही थाना क्षेत्र के भरौली तिराहे पर बड़ी संख्या में बक्सर, बिहार की तरफ से बलिया में आने वाले वाहनों से पुलिस के द्वारा प्राइवेट कुछ लोगों को लगाकर जोर-जबरदस्ती करके अवैध  वसूली की जा रही थी।  इस मामले में पहले दिन पुलिस ने दो सिपाही समेत अठारह लोगो को गिरफतार कर जेल भेज दिया था।  

बाद में नरही थानाध्यक्ष पन्नेलाल और हेड कांस्टेबल विष्णु यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी पन्नेलाल व  जितेश कुमार गौड़ उर्फ रितेश और धर्मेन्द्र यादव की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की  गई। कोर्ट ने तीनो आरोपी को सुनवाई के बादखारिज किया।