वाराणसी में लागू होगा टीडीआर, बिल्डरों व भूस्वामियों को होगा फायदा
वाराणसी। शहर में ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) लागू कर रहा है। इसका सीधा फायदा बिल्डरों और भू-स्वामियों को होगा। जिन किसानों अथवा बिल्डरों की जमीन का हिस्सा ऐसी जगह फंस गया है, जहां कोई निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी जमीन के बदले वीडीए से फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) ले सकेंगे और उसे किसी भी बिल्डर को उचित दाम में बेच सकेंगे। सारी प्रक्रिया वीडीए के जरिये होगी।
शहर में ऐसी 90 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन का एफआर लेकर बिल्डर लगभग 2 हजार फ्लैट बना सकेंगे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि महायोजना के तहत शहर में पार्क, सड़कों व अन्य जन सुविधाओं के लिए जमीन आरक्षित की जाती है। इन प्रोजेक्ट के बीच कुछ जमीन को ग्रीन बेल्ट भी घोषित किया जाता है। ऐसे में उन जमीन पर भू-स्वामी निर्माण नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि टीडीआर नीति के तहत रास्ते या किसी भी प्रोजेक्ट के बीच में आ रही जमीन को प्राधिकरण लेगा और उसके बदले किसानों क फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) को बाजार में बेचकर नकद पैसा ले सकेंगे। दरअसल, फ्लोर एरिया रेसियो किसी भूखंड के कुल क्षेत्रफल के कुल निर्मित क्षेत्र का अनुपात होता है। उदाहरण के तौर पर कोई भूखंड यदि 100 वर्गमीटर का है और उसपर 1.5 एफआर के तहत निर्माण मान्य है तो कुल 150 वर्गमीटर में ही निर्माण किया जा सकता है।