सपा नेता हरीश मिश्रा को कोर्ट से मिली जमानत, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज था केस
वादी पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव के साथ डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने सपा नेता की पैरवी की।
गौरतलब है कि यह मामला 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र का है, जहां सपा नेता हरीश मिश्रा की करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ तीखी बहस के बाद झड़प हो गई थी। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए थे और चोटिल भी हुए थे। मामला बिगड़ने के बाद दोनों ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी।
पुलिस ने जांच के बाद हरीश मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115(2), 191(2), और 352 के तहत नामजद करते हुए उन्हें उपचार के दौरान अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस केस में वादी पक्ष की ओर से सीसीटीवी फुटेज की जांच और सपा नेता के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की मांग कोर्ट में की गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने इस मांग पर आपत्ति जताई और अदालत से आग्रह किया कि केस डायरी और पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर ही जमानत याचिका पर विचार किया जाए। कोर्ट ने इसी आधार पर सुनवाई करते हुए सपा नेता को सशर्त जमानत देने का निर्णय सुनाया।