पढ़िए माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली, 15 महीने में सात मामलों में हो चुकी है सजा

 
वाराणसी। कभी यूपी में दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। नेता से माफिया बना मुख्तार अंसारी अब घुटनों पर आ गया है। रुंगटा के परिवार को धमकाने के मामले में कोर्ट में मुख्तार की पेशी वीसी के जरिए हुई। इस दौरान माफिया ने सहमे हुए अपने बुजुर्ग और बीमार होने का दावा करते हुए सजा कम करने की बात कही।

वहीं मुख्तार अंसारी पर दर्ज 65 मुकदमों में 19 मुकदमे विचाराधीन हैं। इन 65 मुक़दमों में उसे सात मुकदमों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। मुकदमों में अपहरण, हत्या व हत्या के प्रयास जैसे बड़े मामलों में माफिया के दोषसिद्ध हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी सजा कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।

माफिया मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, आज़मगढ़, मऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों व शहरों में 65 मुकदमे दर्ज हैं। 

इन मुकदमों में अब तक हुई सजा

- लखनऊ कमिश्नरेट के आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने माफिया को धारा 353, 504 व 506 के तहत 21 सिंतबर 2022 को कुल 7 वर्ष की सजा व 37 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

- लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मुख्तार को 23 सितंबर 2022 को गैंग्सटर एक्ट कर तहत 5 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।

- गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गिरोह बंद अधिनियम के तहत 10 वर्ष की सजा व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया। इस संबंध में गाजीपुर जनपद के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज था।

- गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी व उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड व नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले में 10 वर्ष जेल व पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

- वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज मुकदमे अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 5 जून 2023 को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अब तक की सजा में यही सबसे बड़ी सजा बताई जा रही है।

- गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में माफिया को एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2023 को दस साल जेल व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया। वहीं उसके गुर्गे सोनू यादव को भी कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई।

- 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को रुंगटा हत्यकांड के गवाह को धमकाने के मामले में पांच वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। 

मिट्टी में मिल गई माफिया की सल्तनत

दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के ओर से माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन ने माफिया मुख्तार की कमर तोड़ दी है। कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में जो स्थिति है, प्रशासन ने मुख्तार की पूरी सल्तनत मिट्टी में मिला दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक मुख्तार के 292 गुर्गों पर पुलिस ने नकेल कसी है। कुछ को एनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो कई को सजा हो चुकी है। 

186 गुर्गे गिरफ्तार, 5 ढेर

मुख्तार के गुर्गों में अब तक 160 मुकदमों में 186 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। जिनमें पुलिस की कार्यवाही के डर से 18 ने कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं 6 गुर्गों पर एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है। 5 गुर्गे पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी जा चुके हैं। इसके अलावा 28 गैंग्सटर एक्ट के मुकदमों में 164 गुर्गों पर पुलिस ने नकेल कसी है। 

मुख्तार की अपराध से अर्जित संपत्तियों पर भी पुलिस प्रशासन ने नजर गड़ाए रखी। पुलिस ने मुख्तार की अब तक 6 अरब से ज्यादा संपत्ति जब्त की है।