बिना मानचित्र स्वीकृति के संचालित पिनाकी रिजॉर्ट सील, पुलिस की निगरानी में सौंपा
वाराणसी। शिवपुर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के संचालित किए जा रहे पिनाकी रिजॉर्ट/लॉन पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। प्रवर्तन टीम ने परिसर को सील करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि आवेदक अमरावती पांडेय और जनार्दन पांडेय व अन्य की ओर से आराजी संख्या 8, शिवपुर क्षेत्र में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के लॉन एवं भवन का निर्माण कराया गया था।
विकास प्राधिकरण की ओर से संबंधित स्वामी को पूर्व में नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और निर्धारित समय में आपत्तियों का निस्तारण कराने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद परिसर का संचालन जारी रखा गया तथा आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गईं।
इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने से अनियमित निर्माण, पार्किंग अव्यवस्था, यातायात दबाव और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।