31 मार्च तक भर दें हाउस टैक्स, वरना देना होगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना, नगर निगम की सख्त चेतावनी

नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले कर वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अगले वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत तक का भारी विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
 

वाराणसी। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले कर वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अगले वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत तक का भारी विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

 

जारी रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति कर वसूली में इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। निगम ने 225 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले 18 मार्च 2026 तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। यह आंकड़ा लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है, जिससे प्रशासन को उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

 

निगम द्वारा दी गई सरचार्ज में छूट का भी नागरिकों ने भरपूर लाभ उठाया है। अब तक 27,352 भवन स्वामियों ने इस योजना के तहत 36.19 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिससे उन्हें कुल 15.88 करोड़ रुपये की राहत मिली है। अधिकारियों का कहना है कि यह छूट सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध है, इसलिए लोगों को जल्द से जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।

कर भुगतान को आसान बनाने के लिए निगम ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नागरिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, शहर के विभिन्न जोनल कंप्यूटर केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भुगतान की सुविधा दी गई है। राजस्व निरीक्षक भी ‘एम-पास’ डिवाइस के जरिए घर-घर जाकर कर वसूली कर रहे हैं, ताकि कोई भी करदाता असुविधा का सामना न करे।

करेत्तर राजस्व के अंतर्गत भी वसूली अभियान तेज किया गया है। विज्ञापन, सिनेमा घर, होटल, अस्पताल, शराब की दुकानें और बारात घर समेत 23 मदों से राजस्व प्राप्त किया जा रहा है। नगर निगम की 1924 दुकानों में QR कोड की सुविधा लागू कर दी गई है, जिससे दुकानदार आसानी से मासिक किराया जमा कर रहे हैं। इस मद में 101.94 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 88.78 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।

नगर निगम ने अंत में सभी करदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि 31 मार्च की समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और बकाया राशि पर 50 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए समय रहते टैक्स जमा कर अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचना ही बेहतर विकल्प है।

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