वाराणसी में बल्क वेस्ट जनरेटरों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
वाराणसी। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों (बीडब्ल्यूजी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, जो एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं, के तहत नगर निगम ने यह प्रक्रिया शुरू की है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मानकों के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को समयबद्ध तरीके से पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ऐसे सभी संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिसर, जिनका फ्लोर एरिया 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक है, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इन मानकों के अंतर्गत बड़े आवासीय परिसर, होटल, रेस्तरां, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मॉल, बाजार, बैंक्वेट हॉल, सरकारी एवं निजी कार्यालय सहित अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान आते हैं।
नगर निगम के अनुसार सभी पात्र संस्थानों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन पोर्टल https://swm.cpcb.gov.in/register पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद संस्थानों को कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और अंतिम निस्तारण से संबंधित पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी तथा उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।
नियमों के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटरों को स्रोत स्तर पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी तथा विशेष श्रेणी के अपशिष्ट को अलग-अलग करना होगा। गीले कचरे का निस्तारण परिसर में ही कम्पोस्टिंग या बायो-मीथेनेशन तकनीक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा, जबकि सूखे कचरे को केवल अधिकृत रीसाइक्लर या एजेंसियों को ही सौंपा जा सकेगा। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कचरे को खुले में फेंकने या जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम ने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे अपने परिसरों का तत्काल आकलन कर यह सुनिश्चित करें कि वे बीडब्ल्यूजी की श्रेणी में आते हैं या नहीं। पंजीकरण या अन्य जानकारी के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 7038617118 और 8318737178 जारी किए हैं। इसके अलावा नगर निगम मुख्यालय के कक्ष संख्या 45 में भी संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।