ब्लैक स्पाट पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को नोटिस, मंडलायुक्त ने निलंबन की दी चेतावनी
- मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
- वाहन से प्रेशर हार्न निकलवाकर मौके पर नष्ट कराने के दिए निर्देश
- बोले, क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठाने वाले स्कूलों को भेजें नोटिस, कराएं एफआईआर
- ओवरलोडिंग रोकने को टोल पर तैनात करें नोडल अधिकारी, चलाएं लगातार अभियान
वाराणसी। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में चिह्नित ब्लैक स्पाट, स्कूली वाहनों के संचालन, यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। चिह्नित 9 ब्लैक स्पाट पर कोई कार्रवाई न करने पर कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निलंबन की चेतावनी दी। उन्होंने क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर चलने वाले स्कूली वाहनों वाले स्कूल संचालकों को नोटिस जारी करने के साथ ही एफआईआर कराने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने कहा कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने पर वाहनों तथा अभिभावकों के खिलाफ बच्चे की जान खतरे में डालने पर नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराया जाए। प्रेसर हॉर्न तथा हूटर के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ते हुए सभी वाहनों से हटवाया जाए। अगले एक सप्ताह में सभी दो पहिया वाहनों को चेक करते हुए उनसे प्रेसर हॉर्न उतारते हुए मौके पर ही उनको नष्ट किया जाए। जिले में चिन्हित 9 ब्लैक स्पॉट्स पर अभी तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को स्पष्टीकरण जारी करते हुए अगले तीन दिन में उसके निराकरण को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने के लिए टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए लगातार अभियान चलाया जाए। वाराणसी नगरीय क्षेत्र (जिसमें चार वर्ष मान्य) को छोड़कर नगर-निगम सीमा के बाहर 20 साल तक के वाहनों को परमिट दिया जाएगा। मीटिंग में वाराणसी मण्डल में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े व विश्लेषण प्रदर्शित किए गए। इसमें सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी लाए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वाराणसी मण्डल की समीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में अगस्त माह तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.35 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 0.43 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 0.28 प्रतिशत की कमी आयी है।
गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर भी चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़कों पर उतरने को निर्देशित करते हुए सभी कामर्शियल वाहनों पर शत-प्रतिशत रिफ्लेक्टिव टेप लगाने को निर्देशित किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि नए वाहनों तथा फिटनेस वाली गाड़ियों पर शत प्रतिशत रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है तथा 813 वाहनों से 11 लाख रुपये वसूले गए हैं। मंडलायुक्त ने प्रेशर हार्न के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा के दौरान प्रेसर हॉर्न तथा हूटर के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ते हुए अगले एक सप्ताह में शहर में पंजीकृत लगभग 80000 सभी दो पहिया वाहनों को चेक करते हुए उनसे प्रेसर हॉर्न उतारने तथा वाहनों से जब्त करने के उपरांत मौके पर ही उनको नष्ट करने को कहा। उन्होंने इनको बेचने वालों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाकर इनको जब्त करने के निर्देश दिए।
टोल प्लाजा पर “वे-इन-मोशन” प्रणाली की स्थापना एवं ओवरलोड वाहनों की प्राप्त सूची के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा के दौरान ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई पर भी चर्चा की गईओ। इसमें ओवरलोडिंग पर लगातार निर्देशों के बावजूद नियंत्रण नहीं होने पर उन्होंने जिम्मेदारी तय करने को निर्देशित किया। सभी टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाने को निर्देशित किया, ताकि सड़कों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को ओवरलोड ट्रकों की सूचि परिवहन विभाग को मुहैया कराने को निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि सभी डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप, डाईवर्जन बोर्ड लगाते हुए सर्विस लेन पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए। हरहुआ क्षेत्र में चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर अगले एक सप्ताह में रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हुए उसका उचित प्रबंध नहीं करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि वाहन चालकों का राजकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराते हुए अनफिट पाए जाने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करते हुए उनके फिट होने के उपरांत प्रस्तुतीकरण देने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस के सहयोग से अभियान चलाने तथा राजमार्गों आदि पर नशा स्पॉट को चिह्नित भी किया जाए, ताकि प्रतिदिन इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। चालू वर्ष में जनपद स्तर पर गठित "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति" तथा "जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति” एवं गत बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गयी। इसमें मंडलायुक्त द्वारा विद्यालय समिति की बैठक करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर स्कूली वाहनों के विरुद्ध लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए अगले एक महीने लगातार तक उन सभी वाहनों को चिह्नित करने को कहा, जिसमें क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए हों तथा ऐसे वाहनों, अभिभावकों के खिलाफ बच्चे की जान खतरे में डालने पर नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने तथा संबंधित की कार्रवाई की विज्ञप्ति जारी करने को कहा, ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले हादसों पर पूरी तरह रोक लगायी जा सके।
नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण व अवैध बस / टेम्पो-टैक्सी अड्डा के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई को निर्देशित किया। विभिन्न श्रोतों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता राशि का पर्यवेक्षण / अनुश्रवण तथा “हिट एण्ड रन" योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती जिसमें घायल व्यक्ति को पच्चास हजार तथा मृतक के उत्तराधिकारी को दो लाख देने का प्रावधान है की भी समीक्षा की गयी।
परिवहन विभाग को ट्राफिक पुलिस के साथ मिलकर गुड सेमेरिटन योजना को लागू कराने को कहा गया जिसमें घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को प्रोत्साहन स्वरूप पांच हजार रुपये नगद देने का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा 2 अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक "सड़क सुरक्षा पखवाड़ा" का आयोजन किया जा रहा जिसकी भी समीक्षा बैठक में की गयी जिसके प्रभावी क्रियान्वयन को मंडलायुक्त ने निर्देशित किया। बैठक में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मंडल के जिलों के परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी उपस्थित रहे।