नगर निगम ने स्वच्छता उपविधि में किया संशोधन, होटलों के लिए नई दरें लागू 

नगर निगम की ओर से स्वच्छता उपविधि 2017 में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत प्रस्तावित स्वच्छता यूजर चार्ज की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इसके तहत अब होटलों को 20 हजार रुपये चार्ज देने होंगे। 
 

वाराणसी। नगर निगम की ओर से स्वच्छता उपविधि 2017 में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत प्रस्तावित स्वच्छता यूजर चार्ज की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इसके तहत अब होटलों को 20 हजार रुपये चार्ज देने होंगे। 

निगम की ओर से इस संबंध में 26 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए आम नागरिकों से आपत्तियां मांगी गई थीं। हालांकि निर्धारित अवधि तक किसी भी माध्यम से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद नगर आयुक्त समेत मातहत अधिकारियों ने सूचना पर हस्ताक्षर कर इसे सार्वजनिक कर दिया गया। 

नई दरों के अनुसार चाय-पान की दुकान के 50 रुपये, रेस्टोरेंट का 800 से बढ़ाकर 1200, होटलों का 4500 से बढ़ाकर 20 हजार, स्कूल का 1500 से बढ़ाकर 2000 और मॉल का 4500 से बढ़ाकर 10 हजार स्वच्छता यूजर चार्ज कर दिया गया है।