10 बार से अधिक बार कटा बाइक का चालान तो जारी होगा वारंट, वाराणसी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई 

 
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वाराणसी। शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 10 से अधिक बार चालान कटवा चुके 3605 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश दिया है। साथ ही, बकाया चालान की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी करने और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पुलिस कमिश्नर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को निर्देश दिया है कि 10 से अधिक बार चालान वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। इसके अलावा, जिलाधिकारी के माध्यम से वाहन स्वामियों के खिलाफ वसूली वारंट जारी कर बकाया चालान शुल्क की वसूली की जाएगी। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, उनका संचालन अवैध माना जाएगा और उन्हें जब्त किया जाएगा।

कितने वाहनों पर कितनी बार कटा चालान?

पुलिस द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार, ट्रैफिक नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या निम्नलिखित है:

•    100 से अधिक बार चालान: 1 वाहन
•    76-100 बार चालान: 7 वाहन
•    51-75 बार चालान: 30 वाहन
•    26-50 बार चालान: 362 वाहन
•    10-25 बार चालान: 3205 वाहन
•    कुल वाहन: 3605

सड़क अनुशासन में सुधार की पहल

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई शहर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए की जा रही है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर, उनके रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।