शादी के तीन माह बाद विवाहिता को जलाकर मार डाला, हत्यारे पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास 

दहेज के लिए शादी के तीन माह बाद विवाहिता को जलाकर मार डालने वाले हत्यारे पति और सास-ससुर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला जज (सप्तम) अवधेश कुमार की अदालत ने चौबेपुर के बराई गांव निवासी पति आशीष कुमार सिंह, ससुर अशोक कुमार सिंह और सास मंगला देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने जीवित व्यक्ति को जलाने की घटना को क्रूरतम अपराध मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई।
 

वाराणसी। दहेज के लिए शादी के तीन माह बाद विवाहिता को जलाकर मार डालने वाले हत्यारे पति और सास-ससुर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला जज (सप्तम) अवधेश कुमार की अदालत ने चौबेपुर के बराई गांव निवासी पति आशीष कुमार सिंह, ससुर अशोक कुमार सिंह और सास मंगला देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने जीवित व्यक्ति को जलाने की घटना को क्रूरतम अपराध मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई। 

चौबेपुर थाना के कावर गांव निवासी भरत सिंह की पुत्री अर्चना की शादी 28 अप्रैल 2016 को आशीष कुमार सिंह के साथ हुई थी। अर्चना के ससुराल जाने पर पति समेत ससुराल वाले उसे ताना मारने लगे। बाद में उसे तरह-तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग करने लगे। ससुराल में अर्चना के साथ मारपीट की जानकारी होने पर पिता और चाचा उसकी ससुराल गए। ससुरालवालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। 

आरोप है शादी के तीन माह बाद विवाहिता पर मिट्टी का जेल उड़ेलकर आग लगा दिया। इससे जलकर उसकी मौत हो गई। अदालत ने इसे क्रूरतम अपराध मानते हुए दोषी पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई।