वाराणसी में गंगा किनारे हो रहा था अवैध निर्माण, वीडीए ने बुलडोजर से कराया ध्वस्त 

विकास प्राधिकरण (वीडीए) जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अंदर हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण ने गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण को अवैध घोषित किया है। इसके बावजूद निर्माण कराने पर कार्रवाई की गई। 
 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अंदर हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण ने गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण को अवैध घोषित किया है। इसके बावजूद निर्माण कराने पर कार्रवाई की गई। 

सामनेघाट पुल के नीचे वैष्णवी इंटरप्राइजेज, वार्ड-नगवा में प्रदीप यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 387 वर्गफुट क्षेत्रफल में निर्माण किया जा रहा था। इसमें भूतल के प्रथम तल पर ढलाई और फिनिशिंग कार्य पूरा किया गया था। यह निर्माण एचएफएल के 200 मीटर क्षेत्र के भीतर था, जिसे प्राधिकरण ने अवैध घोषित किया।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई की तिथि पर उपस्थित न होने के कारण शुक्रवार को धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह और सोनू कुमार के साथ प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहा।