IIT BHU छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने किया तलब, दो माह बाद हुए थे गिरफ्तार  

आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने तलब किया। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में एडीजे 14 / विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों का न्यायिक रिमांड बनाते हुए वापस जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के लिए 28 मार्च की डेट पड़ी है। 
 

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने तलब किया। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में एडीजे 14 / विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों का न्यायिक रिमांड बनाते हुए वापस जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के लिए 28 मार्च की डेट पड़ी है। 

लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र ने विशेष अभियोजन अधिकारी चंदबलि पाल के माध्यम से तीनों आरोपितों को जेल से तलब करने के लिए अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने सोमवार को तीनों को तलब किया। कोर्ट में न्यायिक रिमांड की कार्रवाई पूरी की गई है। इसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।  

आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा से एक नवंबर 2023 की देर रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में 31 दिसंबर 2023 को जिवधीपुर, बजरडीहा के सक्षम पटेल व आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और बृज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपितों के जेल जाने के बाद उनके खिलाफ बीते 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।