ओटीएस का मौका गंवाया तो कुर्क होगी संपत्ति, 15 नवंबर तक पंजीकरण जरूरी, बकायेदारों पर नगर निगम सख्त 

नगर निगम वाराणसी ने बकाया गृहकर को लेकर भवन स्वामियों को अंतिम चेतावनी दी है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराने वाले बकाएदारों को ब्याज और सरचार्ज समेत पूरा बकाया चुकाना पड़ेगा। वहीं समय सीमा के बाद भी कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करेगा।
 

नगर निगम के 97,872 भवनों पर 298 करोड़ रुपये टैक्स बकाया, अब तक 2,476 भवन स्वामियों ने जमा किए 3.96 करोड़

वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने बकाया गृहकर को लेकर भवन स्वामियों को अंतिम चेतावनी दी है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराने वाले बकाएदारों को ब्याज और सरचार्ज समेत पूरा बकाया चुकाना पड़ेगा। वहीं समय सीमा के बाद भी कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करेगा।

नगर निगम के अनुसार शहर के 97,872 भवनों पर ब्याज और सरचार्ज समेत करीब 298 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है। इसमें लगभग 86 करोड़ रुपये सरचार्ज के हैं। शासन की ओर से लागू ओटीएस के तहत पात्र भवन स्वामियों को सरचार्ज में पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में भवन स्वामियों ने अभी तक योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं दिखाई है।

6,810 ने कराया पंजीकरण
नगर निगम के मुताबिक ओटीएस लागू हुए करीब डेढ़ माह का समय बीत चुका है। अब तक 97 हजार से अधिक बकाएदारों में से महज 6,810 भवन स्वामियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें भी सिर्फ 2,476 भवन स्वामियों ने अपने बकाया गृहकर के रूप में 3.96 करोड़ रुपये जमा किए हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बड़ी संख्या में बकाएदार अभी भी योजना का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आए हैं।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ओटीएस का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित है। 15 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक कर जमा करने पर योजना के तहत सरचार्ज में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर के बाद नए पंजीकरण का अवसर नहीं मिलेगा।

एसएमएस और फोन से दी जा रही सूचना
नगर निगम की ओर से बकाएदार भवन स्वामियों को लगातार एसएमएस और फोन कॉल के माध्यम से रिमाइंडर भेजकर ओटीएस का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य लोगों को समय रहते बकाया जमा करने का अवसर देना है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में गृहकर जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कुर्की समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बकाएदारों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते ओटीएस में पंजीकरण कर बकाया कर जमा कर दें।