निजी पैथालाजी में डेंगू जांच का रेट फिक्स, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया आदेश 

निजी पैथालाजी में डेंगू संक्रमण की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 600 रुपये रेट निर्धारित किया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। इससे अधिक रेट वसूलने वाले निजी पैथालाजी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। 
 

वाराणसी। निजी पैथालाजी में डेंगू संक्रमण की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 600 रुपये रेट निर्धारित किया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। इससे अधिक रेट वसूलने वाले निजी पैथालाजी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। 

स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि निजी पैथालाजी सेंटर में डेंगू रोग की जॉच के लिए अधिकतम 600 रुपये की दर निर्धारित की गई है। यदि किसी लैब द्वारा मनमाने ढंग से ज्यादा शुल्क वसूली की जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि अक्सर निजी पैथालॉजी सेंटर स्वामी, मरीजों से डेंगू की जांच के लिए अधिक धनराशि वसूलते हैं, जिससे जनसामान्य में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके दृष्टिगत प्राइवेट पैथालॉजी में डेंगू की जांच दर को न्यून्तम रखे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।