ज्ञानवापी के वजूखाने मामले में 10 जुलाई को होगी सुनवाई, अखिलेश व ओवैसी से जुड़ा है मामला

 
वाराणसी। अपर जिला जज नवम बिनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। निगरानी कर्ता की ओर से समय मांगने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दस जुलाई की तिथि नियत की। 

प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह, हेमलता ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे आराध्य देव शिव का है। यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकरएआइएमआइएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। 

लोअर कोर्ट में खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, ज्ञानवापी कमेटी की ओर से आसिफ उमर, गुलाम गौस खान, शरद पांडे, ओवैसी की ओर से शहनवाज परवेज मौजूद रहे।