ज्ञानवापी: सर्वे रिपोर्ट तलब करने की मांग पर अदालत में हुई सुनवाई, 30 को आदेश आने की संभावना

 
वाराणसी। ज्ञानवापी से जुड़े एक मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा पूर्व में की गई सर्वे रिपोर्ट तलब करने की मांग पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। यह मुकदमा विवेक सोनी और जयध्वज श्रीवास्तव द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें एएसआई से आराजी नंबर 9130 पर स्थित मंदिर पर पहले किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने की प्रार्थना की गई है।

वादी के वकील, देशरत्न श्रीवास्तव और नित्यानंद राय ने अदालत को बताया कि इस भूमि पर स्थित आदि विशेश्वर शिवलिंग, नंदी की मूर्ति, श्रृंगार गौरी की मूर्ति और तहखाने से संबंधित एएसआई की पुरानी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि इस सर्वेक्षण में वादग्रस्त क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे देखना और समझना अदालत के लिए आवश्यक है। विपक्षी ने मौखिक रूप से इस प्रार्थना पर आपत्ति जताई। अब, सिविल जज (सीडी) फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश युगल शम्भू 30 सितंबर को इस मामले में अपना आदेश सुनाएंगे। 

गौरतलब है कि विवेक सोनी और जयध्वज श्रीवास्तव ने 25 मई 2022 को सिविल जज (सीडी) की अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि आदिज्योतिलिंग श्री काशी विश्वनाथ, जो नंदीजी की मूर्ति के सामने स्थित है और जिसे कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित लोगों द्वारा ढक दिया गया है, उसकी पूजा-पाठ, आरती और अन्य धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा न डाली जाए।