यूपी में पहली बार गैंगस्टर पर BNS की धारा 111 के तहत कार्रवाई, माफिया अभिषेक सिंह हनी पर अपराध सिद्ध हुए तो मिल सकता है मृत्युदंड
इस मामले में वादी अरविंद सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि 2019 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1496 के तहत उनकी पेशी एसीजेएम-1 न्यायालय में थी। पेशी के दौरान जब वह कोर्ट परिसर के पास मौजूद थे, तब आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ हनी ने नवीन पार्क के पास उन्हें रोककर धमकी दी। आरोपी ने उनसे एक लाख रुपये की मांग की और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही, उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज भी की।
आरोपी का अपराधिक इतिहास
बलिया जनपद के बांसडीह (उत्तर टोला) का रहने वाला अभिषेक सिंह उर्फ़ हनी वर्तमान में वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत खजुरी इलाके में रहता है। उसका अपराध का लंबा इतिहास रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, धमकी, गैंगस्टर एक्ट, और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में कुल 35 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुकदमे इस प्रकार हैं:
1. साल 2007: हत्या और डकैती के मामले (302/394/342/201/120बी आईपीसी)।
2. साल 2008: गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले।
3. साल 2011: हत्या और अपहरण (364/302/201/120बी आईपीसी)।
4. साल 2020: यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस।
5. साल 2025: नवीनतम मामला धारा 308(5)/352/351(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत।
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