गंगा में नॉनवेज पार्टी मामले के पांचों आरोपितों को मिली जमानत, कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश
वाराणसी। मां गंगा में नाव पर नॉनवेज पार्टी करने और शराब सेवन के वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपितों को अदालत से राहत मिल गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय की अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
मामला तब चर्चा में आया जब बीते सोमवार देर शाम गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज पार्टी और शराब सेवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की सर्विलांस टीम ने वीडियो की जांच शुरू की और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की।
पांच लोगों को किया गया था गिरफ्तार
जांच के बाद पुलिस ने सूजाबाद पड़ाव निवासी दीपक कुमार, नाव चालक अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जिस नाव पर पार्टी किए जाने का वीडियो सामने आया था, उसे भी सीज कर दिया था।
जांच में छह माह पुराना निकला वीडियो
सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार जांच में पता चला कि मान मंदिर घाट के पास बनाया गया यह वीडियो करीब छह माह पुराना है। हालांकि वीडियो के सार्वजनिक होने और धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद को देखते हुए पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था।
पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
गंगा में नाव पर पार्टी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 16 मार्च को भी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस मामले में कोतवाली पुलिस ने 17 मार्च को 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में उस प्रकरण में आरोपितों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
कानूनी प्रक्रिया जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। वहीं अदालत से जमानत मिलने के बाद पांचों आरोपितों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर गंगा नदी और घाटों की मर्यादा बनाए रखने को लेकर बहस को तेज कर दिया है।