बिजली विभाग की ओटीएस योजना शुरू, रजिस्ट्रेशन कराकर बिल जमा कराएं, छूट का लाभ पाएं

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ 15 दिसंबर रविवार से किया गया। योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली बिल विवादों का समाधान प्रदान करने का उद्देश्य है। प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के विभिन्न ओटीएस कैंप और विभागीय कैश काउंटरों का निरीक्षण किया।
 

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ 15 दिसंबर रविवार से किया गया। योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली बिल विवादों का समाधान प्रदान करने का उद्देश्य है। प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के विभिन्न ओटीएस कैंप और विभागीय कैश काउंटरों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास करें। ग्राम पंचायत भवन दमनपुर (भदोही) में आयोजित कैंप में ग्राम प्रधान रमेश कुमार पाल को ग्रामवासियों को योजना से जोड़ने के प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। 

योजना का क्रियान्वयन और लाभ


एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) तीन चरणों में लागू की जाएगी:
1.    पहला चरण: 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024
2.    दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025
3.    तीसरा चरण: 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025

 

योजना का उद्देश्य "जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और ज्यादा लाभ पाएं" के सिद्धांत पर आधारित है। उपभोक्ता अपना पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट (www.uppcl.org) के माध्यम से करा सकते हैं। योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को मूल बकाया का 30% जमा करना होगा। बिल संशोधन के लिए उपभोक्ता विभागीय कार्यालय, वेबसाइट, या 1912 पर अनुरोध कर सकते हैं। तीन दिनों के भीतर संशोधन पूरा कर उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं।

विशेष प्रावधान
1.    स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदार: पीडी फाइनल बिल के अधिभार में छूट के साथ ऑनलाइन भुगतान कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
2.    विवादित प्रकरण: न्यायालय में लंबित मामलों में उपभोक्ता घोषणा पत्र देकर समाधान के बाद केस वापस ले सकते हैं।
3.    आरसी जारी प्रकरण: ऐसे उपभोक्ताओं को कलेक्शन चार्जेस का भुगतान करना होगा।
4.    पिछली योजना में डिफॉल्ट: शहरी क्षेत्र के 2 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान विकल्प के साथ योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उपभोक्ताओं से अपील
प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे योजना के पहले चरण में पंजीकरण कर अधिकतम लाभ प्राप्त करें। विभागीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर योजना को सफल बनाएं। ओटीएस योजना से उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत और विवाद समाधान की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के विद्युत वितरण तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।